Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2025: किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं और उनकी मेहनत से ही हम सबको भोजन मिलता है। लेकिन खेती में मेहनत के साथ साथ जोखिम भी बहुत होता है। खेतों में काम करने के दौरान कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिससे किसानों को गंभीर चोटें लग सकती हैं या फिर दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है जिससे उनकी जिंदगी और कठिन हो जाती है।
इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को खेती के दौरान किसी दुर्घटना में चोट लगने आंशिक विकलांगता, पूर्ण विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार किसानों और उनके परिवारों को 5,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये तक की आर्थिक मदद देगी।
इस योजना का उद्देश्य किसानों को सुरक्षा प्रदान करना और उनके परिवार को आर्थिक रूप से सहायता देना है। इस लेख में हम आपको इस योजना से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां देने वाले हैं जैसे कि इस योजना के फायदे, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन इसलिए दोस्तों इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2025 Overview
पोस्ट का नाम | Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2025 |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना |
राज्य | राजस्थान |
शुरुआत कब हुई | फरवरी 2021 |
योजना का उद्देश्य | किसानों को दुर्घटना बीमा का लाभ देना |
अधिकतम सहायता राशि | 2,00,000 रुपये |
न्यूनतम सहायता राशि | 5,000 रुपये |
लाभार्थी | गरीब किसान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाईट | यहाँ क्लिक करें |
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2025
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना खासकर उन किसानों के लिए है जो खेती करते समय किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इस योजना के तहत किसानों को 5,000 रुपए से लेकर 2,00,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। यह सहायता राशि दुर्घटना की गंभीरता के आधार पर दी जाएगी। अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी तरह आंशिक या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में भी किसान को मुआवजा मिलेगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। खेती के दौरान कई बार किसानों को चोटें लग जाती हैं जिससे उनके इलाज का खर्च बढ़ जाता है। कई बार यह चोटें इतनी गंभीर होती हैं कि किसान पूरी तरह से काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में सरकार ने इस योजना के माध्यम से किसानों को राहत देने का प्रयास किया है।
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मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में कितनी राशि मिलेगी
राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए 2,000 रुपये करोड़ का बजट निर्धारित किया है ताकि यह योजना सही तरीके से संचालित हो सके। यह राशि दुर्घटना के आधार पर दी जाती है और किसान को या उसके परिवार को सहायता पहुंचाने का काम करती है। योजना के तहत मुआवजे की राशि इस प्रकार दी जाएगी-
- किसान की मृत्यु हो जाने पर उनको 2,00,000 रुपये का मुआवजा सरकार देती है।
- और दो अंगों में विकलांगता पर किसानों को सरकार 50,000 रुपये देती है।
- साथ ही रीढ़ की हड्डी टूटने पर किसानों को 50,000 रुपये दिए जाते हैं।
- तथा सिर में गंभीर चोट लगने या सिर फटने पर उनको 40,000 रुपये दिए जाएंगे।
- सिर के कुछ हिस्सों के बाल उखड़ने स्काल्पिंग पर 25,000 रुपये दिए जाएंगे।
- एक अंग की विकलांगता पर किसानों को सरकार 25,000 रुपये देगी।
- चार उंगलियां कटने पर उन्हें 20,000 रुपये की मदद दी जाएगी।
- तथा तीन उंगलियां कटने पर 15,000 रुपये की मदद दी जाएगी।
- और दो उंगलियां कटने पर किसानों को 10,000 रुपये की मदद दी जाएगी।
- उसी प्रकार एक उंगली कटने पर किसानों को 5,000 रुपये की मदद दी जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लाभ
- यह योजना राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी क्योंकि इसमें दुर्घटनाओं के दौरान मिलने वाली आर्थिक सहायता तय की गई है।
- किसान की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी।
- आंशिक या पूर्ण विकलांगता होने पर भी आर्थिक सहायता उपलब्ध है जिससे किसान का इलाज कराया जा सकता है।
- सरकार द्वारा इस योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है जिससे अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके।
- यह योजना उन किसानों को भी लाभ देती है जो खेती के दौरान किसी भी दुर्घटना का शिकार होते हैं भले ही वह हल्की चोट हो या गंभीर।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को बहुत अधिक दस्तावेजों की जरूरत नहीं होती जिससे आवेदन प्रक्रिया आसान हो जाती है।
- किसान इस योजना के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से किसानों के परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।
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मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की पात्रता
- सबसे पहले आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- और आवेदक एक पंजीकृत किसान होना चाहिए।
- और साथ ही आवेदक की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- यह योजना केवल उन्हीं किसानों के लिए है जो कृषि कामों से जुड़े हुए हैं।
- दुर्घटना का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- किसान पंजीकरण प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- दुर्घटना से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट
- मृत्यु प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए आवेदन कैसे करें
यदि आप भी मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2025 का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है-
ऑनलाइन आवेदन-
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सबसे पहले राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए।
- उसके बाद वहाँ होम पेज पर मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के विकल्प पर क्लिक कीजिए।
- अब वहाँ पर Apply Now के विकल्प पर क्लिक कीजिए और अपना मोबाइल नंबर व OTP भर दीजिए।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें अपनी जानकारी भरकर दस्तावेज अपलोड कर दीजिए।
- और अंत में Submit के बटन पर क्लिक करके अपने आवेदन की जांच कर लीजिए।
ऑफलाइन आवेदन-
- ऑफलाइन आवेदन के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय या पंचायत कार्यालय में जाइए।
- वहां से योजना का आवेदन फॉर्म को प्राप्त करके उसमे सभी जानकारी को सही सही से भर दीजिए।
- आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज लगाकर उस फॉर्म को जमा कर दीजिए।
- आवेदन जमा करने के बाद एक रसीद प्राप्त करके आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।